भोपाल: प्रदेश में अब पन्द्रह वर्ष पुरानी यात्री बसों को परमिट नहीं दिया जायेगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने मप्र मोटरयान नियम 1994 में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है।
दरअसल पहले भी यह प्रावधान किया गया था परन्तु यह प्रावधान त्रुटिपूर्ण था जिससे पुरानी बस चलाने वाले कोर्ट से स्टे लेकर अपनी बसें चला रहे थे।
पहले प्रावधान कर दिया गया था कि पुरानी बसों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। लेकिन अब परिवहन विभाग ने अपने नियमों में साफ उपबंध कर दिया है कि अब पुराने समय से चल रही बसों पर भी यह उपबंध लागू होगा कि उन्हें चलते हुये पन्द्रह वर्ष हो गये हैं तो उन्हें अब परमिट नहीं दिया जायेगा।