भोपाल: राज्य के सामाजिक न्याय आयुक्त डा. ई. रमेश कुमार ने मुख्यमंत्री कन्या/निकाह योजना में विवाह पोर्टल अनलॉक करने की सुविधा पन्रदान की है। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को जारी पत्र में आयुक्त ने कहा है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना का क्रियान्वयन एनआईसी द्वारा विकसित विवाह पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

कुछ जिलों यथा बुरहानपुर, नर्मदापुरम एवं छिंदवाडा द्वारा अवगत कराया गया है तकनीकी कारणों से विवाह दिनांक तक आवेदनों का पंजीयन विवाह पोर्टल पर नहीं हो सका है, विवाह के उपरांत पंजीयन करने की अनुमति चाही गई है। इसलिये जिलों से आ रही समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये नई प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

नई प्रक्रिया के अनुसार, विवाह पोर्टल पर आवेदन दर्ज करने की कार्यवाही शासन के निर्देशानुसार सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम के 7 दिवस पूर्व तक ही की जाये। यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो 7 दिवस पूर्व ही विस्तृत जानकारी सहित सामाजिक न्याय संचालनालय को ई-मेल के माध्यम से अवगत कराया जाये। यदि किसी कारणवश किसी निकाय द्वारा सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम के 7 दिवस पूर्व तक विवाह पोर्टल पर पंजीयन नहीं किया जाता है तो उक्त प्रकरणों को पोर्टल पर दर्ज करने हेतु जिलें के संयुक्त/उप संचालक सामाजिक न्याय द्वारा सूची सहित संचालनालय को पत्र प्रेषित किया जाये। 

जिले से पत्र प्राप्त होने के उपरांत संचालनालय द्वारा परीक्षण कर प्रकरणों को विवाह पोर्टल पर पंजीयन करने हेतु सहमति प्रदान की जायेगी एवं विवाह पोर्टल को अनलॉक किया जायेगा। विवाह पोर्टल के अनलॉक होने के उपरांत 7 दिवस में ही पंजीयन, पात्र/अपात्र, उपस्थिति एवं लाभांवित की जानकारी दर्ज करना होगी।