भोपाल: पिछले साल भारी वर्षा से अनूपपुर जिले में तिपान नदी पर हर्री बर्री कॉजवे कम स्टाप डेम ढहने पर शहडाल कमिश्नर ने जल संसाधन विभाग के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री आरपीएस तंवर तथा तत्कालीन उपयंत्री जेएल नंदा को दो वार्षिक वेतनवृध्दि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति से दण्डित किया गया था। इस पर दोनों इंजीनियरों ने राज्य शासन के समक्ष अपील की जिस पर अब उनका दण्ड समाप्त कर दिया गया है।

राज्य शासन द्वारा दण्ड समाप्त करने के आदेश में कहा है कि उक्त डेम का निर्माण 1 करोड़ 47 लाख 66 हजार रुपये में वर्ष 2010 में पूर्ण कर लिया गया था। परन्तु निर्माण कार्य पूर्ण होने के छह वर्ष बाद अप स्ट्रीम में अन्य विभाग द्वारा स्टाप डेम का निर्माण किया गया जिससे उक्त डेम की संरचना की डिजयन हेतु उपयोग किये गये पैरामीटर में परिवर्तन हुआ एवं संबंधित ग्राम पंचायत ने भी उक्त संरचना की निगरानी उचित ढंग से नहीं की जिसके लिये जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को दोषी मानना उचित नहीं है।