भोपाल: राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने अपने सेवारत सरकारी डॉक्टर्स के लिये नया फरमान जारी कर दिया है। नीट पीजी में चयनित सेवारत डाक्टरों को पीजी कोर्स करने के बाद एक बांड भरना होगा कि वे पांच साल तक ग्रामीण/दूरस्थ एवं कठिन क्षेत्रों में सेवा देंगे अन्यथा पचास लाख रुपये शासन को अदा करेंगे।

पहले 28 फरवरी 2019 को तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय 30 लाख रुपये अदा करने का बाण्ड भरे जाने का प्रावधान था।

इसके अलावा, अब उन्हीं सेवारत सरकारी डाक्टरों को पीजी कोर्स हेतु अनुमति दी जायेगी जिनकी नियुक्ति या अध्ययन के पांच वर्ष या इससे अधिक पूरे हो गये हैं। तीन वर्ष से ग्रामीण/दूरस्थ एवं कठिन क्षेत्रों में सेवा देने वाले सेवारत डाक्टरों को पीजी कोर्स हेतु अनुमति दी जायेगी।