भोपाल: राज्य के खनिज संचालनालय ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा है कि गौण खनिज के पट्टे के लिये एक ही आवेदन आवेदन के आने पर इसकी दो बार सूचना जारी करना अनिवार्य होगा। यदि दूसरी बार भी अन्य कोई आवेदन नहीं आता है, तो प्रथम आवेदक को पट्टा स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाये।
जिला कलेक्टरों को बताया गया है कि गौण खनिज के पट्टे के लिये सिर्फ एक ही आवेदन के आने पर पन्द्रह दिन के अंदर सार्वजनिक सूचना जारी की जाये तथा तीस दिवस में अन्य आवेदकों को आवेदन करने का मौका दिया जाये।
यदि पहली सार्वजनिक सूचना में तीन से कम आवेदन आते हैं तो दूसरी बार सार्वजनिक सूचना जारी की जाये तथा इसमें भी अन्य कोई आवेदन नहीं आने पर प्रथम आवेदक को पट्टा दिये जाने की कार्यवाही की जाये। खनिज संचालनालय ने इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने के सभी जिला कलेक्टरों से कहा है।