भोपाल: राज्य सरकार ने तेरह साल पहले बनाये अपने राईट टु एजुकेशन नियम 2009 में बदलाव कर दिया है। अब निजी स्कूलों को गरीब बच्चों को प्रवेश देने हेतु उसकी फीस की प्रतिपूर्ति हेतु अपने स्कूल की मान्यता एवं उसके नवीनीकरण हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के जिला परियोजना समन्वयक को आवेदन करना होगा।

नये बदलावों के तहत, अब नवीन स्कूल के लिये मान्यता शुल्क प्रायमरी स्कूल हेतु 5 हजार रुपये, मिडिल स्कूल हेतु 7500 रुपये एवं प्रायमरी सह मिडिल स्कूल हेतु 10 हजार रुपये होगा जबकि मान्यता के नवीनीकरण हेतु यह शुल्क क्रमश: 2 हजार, 3 हजार एवं 4 हजार रुपये होगा।

उक्त के अलावा स्कूलों से मान्यता के लिये सुरक्षा निधि भी जमा कराई जायेगी जो 250 विद्यार्थियों वाले प्रायमरी स्कूल के लिये 20 हजार रुपये, मिडिल स्कूल हेतु 25 हजार रुपये एवं प्रायमरी सह मिडिल स्कूल हेतु 30 हजार रुपये होगी। 250 विद्यार्थियों से अधिक संख्या वाले प्रायमरी स्कूल से 30 हजार रुपये, मिडिल स्कूल हेतु 35 हजार रुपये एवं प्रायमरी सह मिडिल स्कूल हेत 40 हजार रुपये होगी।