भोपाल: प्रदेश की जिला पंचायतों ने पिछले तीन सालों से अपने सालाना लेखे एवं प्रशासनिक रिपोर्ट संचालक पंचायत भोपाल को नहीं भेजी है। इस पर कैग ने आपत्ति आने पर अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इन्हें तत्काल भेजने की हिदायत जारी की है।

अपर मुख्य सचिव ने अपनी हिदायत में कहा है कि पंचायत एक्ट 1993 एवं नियम 1988 में पंचायत राज संस्थाओं के वार्षिक लेखे एवं प्रशासनिक रिपोर्ट तैयार किये जाने एवं संचालक पंचायत को भेजे जाने का प्रावधान है। परन्तु वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखे एवं प्रशासनिक रिपोर्ट जिला पंचायतों से अप्राप्त है। इस पर महालेखाकार ग्वालियर ने आपत्ति कर ये प्रतिवेदन मांगे हैं। 

इसलिये ये लेखे एवं प्रशासनिक रिपोर्ट तत्काल संचालक पंचायत को भेजे जायें और वर्ष 2022-23 के लेखे एवं प्रशासनिक रिपोर्ट अनिवार्य रुप से 30 जून 2023 तक भेजी जाये।