भोपाल: राज्य सरकार ने महुआ से बनने वाली हेरीटेज मदिरा पर वेट में एक साल की छूट प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि अलीराजपुर जिले के ब्लाक कठ्ठीवाड़ा के ग्राम कोछा में हनुमान आजीविका स्वसहायता समूह तथा डिण्डौरी जिले के ब्लाक अमरपुर के ग्राम भाखामाल में मां नर्मदा आजीविका स्वसहायता समूह द्वारा महुआ से बनाई जाने वाली हेरीटेज मदिरा का उत्पादन प्लांट लगाकर किया जा रहा है।

यह हेरीटेज मदिरा फुटकर लायसेंसी दुकानों के साथ होटल बार में भी उपलब्ध होगी। चूंकि लायसेंसी फुटकर दुकानों से विक्रय की जाने वाली मदिरा पर 10 प्रतिशत तथा होटल बार में विक्रय होने वाली मदिरा पर 18 प्रतिशत वेट लगता है, इसलिये हेरीटेज मदिरा को प्रोत्साहित करने के लिये इसे वेट के भुगतान से एक साल के लिये छूट प्रदान की गई है। राज्य के आबकारी आयुक्त जिस तिथि को प्रमाणित करेंगे उस तिथि से एक साल तक हेरीटेज मदिरा को वेट के भुगतान से छूट दी जायेगी।