भोपाल: राज्य सरकार ने गत 15 नवम्बर 2022 को पेसा नियमों को लागू किया है। यह 20 जिलों के जनजाति बहुल 89 विकासखण्डों की 5 हजार 210 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले 11 हजार 757 गांवों में लागू होगा।

पंचायत विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव ने इन बीस जिलों के कलेक्टरों से कहा है कि 31 दिसम्बर 2022 तक इन विकासखण्डों में ग्राम सभा की विभिन्न समितियों यथा शांति एवं विवाद निवारण समिति, वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति का गठन करें तथा ग्राम सभा निधि के लिये निकटतम बैंक में खाता खोला जाये।

प्रमुख सचिव ने उक्त विकासखण्डों में ग्राम सभाओं की विशेष बैठक की तिथि भी प्रभारी मंत्री के परामर्श से तय की जाये और इस विशेष ग्राम सभा बैठक में पेसा नियमों का प्रचार किया जाये।