Delhi Journalist Murder Case: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बुधवार को 2008 में सौम्या विश्वनाथन की हत्या में शामिल पांच आरोपियों को दोषी ठहराया. 30 सितंबर 2008 को सुबह 3.30 बजे नेल्सन मंडेला रोड पर चलती कार में सौम्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

अब कोर्ट आरोपियों की सजा पर 26 अक्टूबर को बहस करेगी. कोर्ट ने आरोपी रवि कपूर, बलजीत मलिक, अमित मलिक और अमित शुक्ला को हत्या का दोषी पाया है. अमित सेठी नाम के आरोपी को आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषी ठहराया गया है.

बुधवार को दोषी पाए गए आरोपियों की सजा को लेकर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी. इसके बाद अगली तारीख पर ही उसे इस अपराध के लिए सजा सुनाई जाएगी. इससे पहले, साकेत कोर्ट ने बचाव पक्ष और पीड़ित पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद 13 अक्टूबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.