मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह यहाँ भी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है। सर्वे 2 जनवरी से होगा जिसकी रिपोर्ट 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जाएगी।
हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिह्न, मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भ गृह है। विगत आठ दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में दावा किया था।
इसमें कहा कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर तोड़कर औरंगजेब द्वारा ईदगाह तैयार कराई गई थी। वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी चुनौती दी है।
वादी के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि आठ दिसंबर को अदालत के समक्ष पूरा मामला रखा। अदालत ने उसी दिन केस को दर्ज कर लिया था और अमीन रिपोर्ट के आदेश कर दिए हैं। इस संबंध में 22 दिसंबर को अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अब 20 जनवरी तक रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी।