दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 21 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बता सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई की। हालांकि इसके बाद भी संजय सिंह को कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता से निचली अदालत में जमानत का प्रयास करने के लिए कहा है। याचिका में उठाए गए कानूनी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को सुनवाई करेगा।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि संजय सिंह ने रद्द हो चुकी आबकारी नीति के बनाने और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ।
ED के मुताबिक़ दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के आवास पर दो किस्तों में दो करोड़ रुपये नकद पहुंचाए थे। अगस्त 2021 से अप्रैल 2022 के बीच यह नकदी पहुंचाई गई थी। हालांकि संजय सिंह ने इस दावे का खंडन करते हुए इस मामले में उनकी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारियों को “राजनीतिक षड्यंत्र” करार दिया है।