माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और पूर्व बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में एमपी/विधायक कोर्ट द्वारा सुनाई गई चार साल की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अफजाल अंसारी की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। सदस्यता बहाल होने के बाद वह मौजूदा संसद सत्र में भी हिस्सा ले सकेंगे।

अलावा इसके गाजीपुर संसदीय सीट पर उपचुनाव पर भी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को 30 जून 2024 तक मामले में फैसला देने का आदेश दिया है। फिलहाल अंतरिम रोक के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी बहाल हो सकती है।

गौरतलब है, कि दोषी करार दिए जाने के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता चली गई। जिसके बाद अफजाल अंसारी ने सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और दोष सिद्धि पर रोक लगाने की गुहार लगाई। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अफजाल अंसारी ने बसपा के टिकट पर गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था।

आपको बता दें कि अप्रैल में, गाजीपुर की एक विशेष एमपी/विधान अदालत ने 2007 के एक गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को दोषी ठहराया था और उन्हें चार साल जेल की सजा सुनाई थी। अफजाल अंसारी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की पैरवी की।