भोपाल: राज्य सरकार ने मप्र विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम 2000 के तहत नक्सली संगठनों पर पुन: एक वर्ष के लिये प्रतिबंध लगा दिया है। इन नक्सली संगठनों में शामिल हैं : कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया माओवादी और उसके दो अग्र संगठन अर्थात क्रांतिकारी किसान कमेटी-केकेसी तथा क्रांतिकारी जन कमेटी-केजीसी। इन नक्सली संगठनों को विधि विरुध्द संगठन घोषित किया गया है।
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प्रदेश में नक्सली संगठनों पर पुन: एक साल के लिये प्रतिबंध लगाया
राज्य सरकार ने मप्र विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम 2000 के तहत नक्सली संगठनों पर पुन: एक वर्ष के लिये प्रतिबंध लगा दिया है..!