भोपाल: प्रदेश के राजस्व विभाग को दो साल बाद मप्र नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 में सुधार करना पड़ा है ताकि इसके पालन में कानूनी दिक्कतें नहीं आयें।

दरअसल उक्त निर्देश 24 सितम्बर 2020 को जारी किये गये थे तथा इसमें उस समय लिख दिया गया था कि राजस्व विभाग का राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 3 की कंडिका 20 के अदला-बदली के वर्तमान प्रावधान में संशोधन-नवीन कंडिका 20 का प्रतिस्थापन विषयक परिपत्र क्रमांक एफ 16-49/2010/सात/2ए दिनांक 12 सितम्बर 2011 निरसित किया जाता है।

लेकिन अब दो साल बाद उक्त वाक्य को हटाकर लिखा गया है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार-क्रमांक 3 एवं खण्ड चार-क्रमांक 3 ए तथा उससे संबंधित समय-समय पर जारी निर्देश, हिदायतें, परिपत्र निरसित किये जाते हैं और साथ में यह भी लिख दिया गया है कि नया वाक्य 24 सितम्बर 2020 से प्रभावशील समझा जायेगा।

उल्लेखनीय है कि पहले के वाक्य में शासकीय योजनाओं के लिये अर्जित की गई निजी भूमि के बदले शासकीय भूमि देने संबंधी अदला-बदली के प्रावधान के संबंध में जारी प्रावधानों का स्पष्ट रुप से उल्लेख नहीं किया गया था तथा इसमें कुछ पुराने प्रावधान निरसित करना छूट गये थे। इसीलिये अब इसमें सुधार किया गया है।