कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में हिजाब विवाद से जुड़ा एक मामला सामने आया है. इधर उप्पिनंगडी में 231 मुस्लिम छात्रों को सरकारी पीयू कॉलेज की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया है। शुक्रवार को कॉलेज के कुछ छात्रों ने कहा कि वे हिजाब पहनकर परीक्षा नहीं दे सकते. जिसके बाद छात्रों ने कैंपस में जोरदार प्रदर्शन किया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया था. पीयू कॉलेज के उप निदेशक ने कहा कि अदालत के आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति परीक्षा में शामिल नहीं हो सका. उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शिक्षण संस्थानों में राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा। हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ खड़े हुए छह छात्रों की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी.

क्या था मामला?

कन्नड़ परीक्षा मैंगलोर से 50 किमी दूर उप्पिनंगडी में आयोजित की गई थी। कुछ मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर यहां पहुंचीं और कॉलेज ने उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया। करीब 250 लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए परिसर में तनाव की स्थिति पैदा कर दी। विरोध में पुरुष भी शामिल थे और महिलाओं को हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति की मांग कर रहे थे।

इलाके के मुस्लिम नेताओं ने भी छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ मुस्लिम छात्र बिना परीक्षा दिए ही लौट गए।

सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। होली की छुट्टी के बाद याचिकाओं पर सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील संजय हेगड़े की दलील पर विचार किया कि आगामी परीक्षाओं के कारण मामले की सुनवाई की तत्काल आवश्यकता है।