भोपाल। राज्य मंडी बोर्ड में अधिकारों का नये सिरे से बंटवारा किया गया है तथा 25 लाख रुपये से अधिक बकाया मामलों को अब बोर्ड के एमडी विकास नरवाल देखेंगे।
इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल में पदस्थ अपर संचालक अमर सिंह सेंगर को आंचलिक कार्यालय इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर स्थित कृषि उपज मंडियां, संयुक्त संचालक एचआर लारिया को आंचलिक कार्यालय जबलपुर, रीवा स्थित कृषि उपज मंडियां तथा संयुक्त संचालक संगीता ढोके को आंचलिक कार्यालय भोपाल, सागर स्थित कृषि उपज मंडियां सौंपी गई हैं।
इन्हें अधिकार दिये गये हैं कि वे अनुज्ञप्ति रद्द करने, निलंबित करने या नवीनीकरण करने से इंकार करने के विरुद्ध अपील प्राप्त कर सकेंगे व आदेश दे सकेंगे तथा मंडी समिति की कार्यवाहियों को मंगाने व उनका परीक्षण करने और आवश्यकतानुसार उपांतरित करना, वातिल करने या उलटने या पुनर्विचार के लिए विप्रेषित करने तथा उनके निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति एवं मंडी समिति की 1 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की शोध्य राशि के सम्बन्ध में जांच करने व विनिश्चय करने तथा रोकने की शक्ति उनके पास रहेगी।
25 लाख रुपये से अधिक राशि निहित होने सम्बन्धी प्रकरण प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड द्वारा सुने एवं निराकृत किये जायेंगे।