26 जून से लागू होगा नया टेलीकॉम एक्ट, जानिए क्या बदलेगा?


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स्टोरी हाइलाइट्स

दूरसंचार अधिनियम 2023 को पिछले साल दिसंबर में शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया गया था और उसी महीने राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी..!!

दूरसंचार अधिनियम 2023, जो 26 जून से लागू होने जा रहा है। यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885) और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 दोनों की जगह लेगा। नया कानून दूरसंचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को संबोधित करता है। इस कानून को पिछले साल दिसंबर में शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों ने मंजूरी दे दी थी और उसी महीने इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी।

एक आधिकारिक गजट अधिसूचना में कहा गया है कि धारा 1, 2, 10 और 30 सहित नए दूरसंचार अधिनियम के कुछ प्रावधान 26 जून से लागू होंगे। अधिसूचना में कहा गया है: "केंद्र सरकार 26 जून, 2024 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिस दिन अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान लागू होंगे।" स्पेक्ट्रम की नीलामी और आवंटन, कुछ उल्लंघनों के निवारण और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में संशोधन से संबंधित प्रावधान 26 जून से लागू नहीं होंगे।

नए टेलीकॉम एक्ट में बदलाव

नए दूरसंचार कानून में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो सरकार को आपातकालीन स्थितियों के दौरान दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क का नियंत्रण लेने का अधिकार देते हैं। गजट अधिसूचना के अनुसार, इस शक्ति का प्रयोग सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने या अपराधों की रोकथाम से संबंधित कारणों के लिए किया जा सकता है।

आधिकारिक गजट अधिसूचना में कहा गया है, “दूरसंचार जनता के सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। हालांकि, उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अधिनियम उपयोगकर्ताओं को अवांछित वाणिज्यिक संचार से बचाने के लिए उपाय प्रदान करता है और एक शिकायत निवारण तंत्र बनाता है।”

प्राधिकरण सरकार से होना चाहिए

दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत, कोई भी इकाई जो दूरसंचार नेटवर्क स्थापित या संचालित करना चाहती है, दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना चाहती है या अपने रेडियो उपकरण रखना चाहती है, उसे सरकार से प्राधिकरण प्राप्त करना होगा। 

अधिसूचना में कहा गया है, “राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत के प्रौद्योगिकी डेवलपर्स को प्रोत्साहित करने के लिए, अधिनियम दूरसंचार सेवाओं, दूरसंचार नेटवर्क, दूरसंचार सुरक्षा आदि के लिए मानकों और संबंधित मूल्यांकन उपायों को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है।”

यह अधिनियम वंचित ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में सार्वभौमिक सेवाओं के लिए समर्थन को शामिल करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के दायरे का विस्तार करता है। इसका उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और पायलट परियोजनाओं से संबंधित अनुसंधान और विकास का समर्थन करना भी है। इसके अतिरिक्त, कानून नवाचार और नई प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नियामक सैंडबॉक्स के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करता है।