केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके 8 सहयोगियों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई पीएफआई पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (UAPA) के तहत की है। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत केंद्र सरकार किसी भी संगठन को 'गैरकानूनी' या 'आतंकवादी' घोषित कर सकती है।
इसे आम बोलचाल की भाषा में 'निषेध' कहा जाता है। UAPA के तहत PFI से पहले 42 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है यानी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें कई खालिस्तानी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, लिट्टे और अल कायदा जैसे कई संगठन इसमें शामिल हैं।
गृह मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में अब तक देश में 42 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, यानी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें कई खालिस्तानी संगठन शामिल हैं, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तमिल ईलम के मुक्ति बाघ, अल कायदा और भी कई नाम इसमें शामिल हैं।
इन संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध-
1. बब्बर खालसा इंटरनेशनल।
2. ख़ालिस्तान कमांडो फोर्स।
3. ख़ालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स।
4. इंटरनेशनल सिख यूथ फेडेरशन।
5. मणिपुर पीपल लिबरेशन फ्रंट।
6. ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स।
7. नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा।
8. लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम।
9. स्टुडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया।
10. दीनदार अंजुमन।
11. लश्कर-ए-तैयबा / पासबान-इ-अहले हदीस।
12. जैश-ए-मोहम्मद / तहरीक-ए-फुरकान।
13. हरकत-उल-मुजाहिदीन / हरकत उल-अंसार।
14. हिज़बुल मुजाहिद्दीन / हिज़बुल मुजाहिदीन पिर पंजाल रेजिमेंट।
15. अल-उमर मुजाहिदीन।
16. जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट।
17. युनाइटेड लिबरेशन फ्रॉन्ट ऑफ असम।
18. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ़ बोडोलैंड।
19. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी।
20. यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट।
21. पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ़ कंगालीपाक।
22. कंगलिपक कम्युनिस्ट पार्टी।
23. कंगले यावल कन्ना लुप।
24. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) पीपुल्स वार, इसके सभी गठन और अग्रणी संगठन।
25. माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, इसके सभी गठन और अग्रणी संगठन।
26. अल-बद्र।
27. जमात-उल-मुजाहिदीन।
28. अल-क़ायदा / भारतीय उपमहाद्वीप में अल-क़ायदा और इसकी सभी उपशाखायें।
29. दुख़्तरान-ए-मिल्लत।
30. तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी।
31. तमिल नेशनल रिट्रीवल ट्रूप्स।
32. अखिल भारत नेपाली एकता समाज।
33. संयुक्त राष्ट्र संघ के आतंकवाद की रोकथाम और दमन (सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का कार्यान्वयन) के 2007 के आदेश में सूचीबद्ध संगठनों की सूची और इसमें समय समय पर शामिल संसोधन।
34. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), इसके सभी गठन और अग्रणी संगठन।
35. इण्डियन मुजाहिदीन, इसके सभी गठन और अग्रणी संगठन।
36. गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, इसके सभी गठन और अग्रणी संगठन।
37. कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन, इसके सभी गठन और अग्रणी संगठन।
38. इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट / इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवांट - खुरासान प्रांत और इसकी शाखायें।
39. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग), इसके सभी गठन और अग्रणी संगठन।
40. खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और इसकी सभी शाखायें।
41. तहरीक-उल-मुजाहिदीन और उसकी सभी शाखायें।
42. जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश अथवा जमात-उल-मुजाहिदीन इंडिया अथवा जमात-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान और इसके सभी स्वरूप।
किसी संगठन को 'आतंकवादी' कब घोषित किया जाता है?
UAPA की धारा 35 केंद्र सरकार को किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने का अधिकार देती है। लेकिन किसी संगठन को आतंकवादी संगठन तभी माना जाएगा जब केंद्र को लगे कि वह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। सबूतों के आधार पर ही किसी भी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता हैं।