भोपाल। भोपाल नगर निगम ने जल संसाधन विभाग के तुलसी नगर में स्थित शासकीय भवनों पर 31 लाख 54 हजार 211 रुपयों का बकाया सम्पत्ति कर अदा न करने का नोटिस जारी किया है। जवाब में ईएनसी मदन सिंह डावर ने आयुक्त भोपनाल नगर निगम को लिखा है कि मप्र नगर पालिका निगम एक्ट 1956 के तहत राज्य के शासकीय भवनों पर सम्पत्ति कर देय नहीं होता है। उन्होंने उक्त एक्ट के प्रावधानों को भी अपने जवाब के साथ संलग्र किया है।
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जल संसाधन विभाग को भेजा 31 लाख रुपये सम्पत्ति करी बकाया का नोटिस
उक्त एक्ट के प्रावधानों को भी अपने जवाब के साथ संलग्र किया है।