भोपाल: राज्य सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्टेट मंडी बोर्ड ने अपनी सभी कृषि उपज मंडी समितियों के सचिवों को परिपत्र जारी कर कहा है कि यदि किसी मंडी समिति के प्रांगण में पूर्व से ही 10 मीट्रिक टन क्षमता के इलेक्ट्रानिक तौल कांटे स्थापित हैं तो अतिरिक्त 10 मीट्रिक टन क्षमता के इलेक्ट्रिानिक तौल कांटा स्थापित करने हेतु प्रस्ताव स्टेट मंडी बोर्ड को भेजा जाये तथा वहां से सक्षम अनुमति मिलने के बाद ही इन्हें स्थापित किया जा सकेगा।
इसी प्रकार, यदि किसी मंडी समिति प्रांगण में 10 मीट्रिक टन क्षमता के इलेक्ट्रानिक तौल कांटे स्थापित नहीं हैं और अन्य क्षमता के तौल कांटे हैं, तो इनमें भी 10 मीट्रिक टन क्षमता के इलेक्ट्रानिक तौल कांटे स्थापित किये जा सकेंगे।
इसके अलावा, यदि किसी मंडी समिति के प्रांगण में एक भी तौल कांटा नहीं है तो मंडी समिति स्वयं से 10 मीट्रिक टन क्षमता का इलेक्ट्रानिक तौल कांटा बिल्ड-आपरेट एण्ड ट्रांसफर-बीओटी पध्दति से स्थापित कर सकेगी तथा इसके लिये मंडी बोर्ड मुख्यालय से अनुमति लेने की जरुरत नहीं होगी। मंडी बोर्ड मुख्यालय ने कृषकों के हित में यह परिपत्र जारी किया है।