भोपाल: राज्य का सामाजिक न्याय विभाग प्रदेश में 12 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनायें चलाता है। इनमें असफल भुगतान, विभिन्न कारणों से पेंशन बंद करने अथवा विलम्ब से पेंशन स्वीकृत करने पर अब जितने माह पेंशन रुकेगी उसके एरियर के भुगतान का नया प्रावधान ऑनलाईन पोर्टल पर कर दिया गया है। इस संबंध में सामाजिक न्याय आयुक्त डा. राम राव भोंसले ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर अवगत कराया है।
नये प्रावधान के अनुसार, पेंशन के असफल भुगतान, भौतिक सत्यापन में पेंशन बंद होने पर हितग्राही के खाते को पेंशन पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा एवं हितग्राही की पात्रता की पुष्टि की जायेगी तथा नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम, अन्य नगरीय निकायों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एरियर की स्वीकृति प्रदान करेंगे और जिस कर्मचारी की वजह से पेंशन रुकी है, उस पर कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार पेंशन स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब पर भी दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और स्थानीय निकाय के प्रस्ताव पर सामाजिक न्याय विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त या उप संचालकों द्वारा एरियर स्वीकृत किया जायेगा।