भोपाल: राज्य सरकार के लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने नगरीय प्रशासन विभाग के अंतर्गत नवीन सेवाओं को शामिल किया है जोकि लोक सेवा गारंटी कानून के तहत नागरिकों को प्रदान की जायेगी। अब नगर निगमों में आयुक्त एवं नगर पालिकाओं व नगर परिषदों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी बिल्डिंग परमीशन जिसमें परिनिर्माण, निर्मित क्षेत्र में परिवर्धन या परिवर्तन, प्रस्तावित रेखांक में परिवर्धन या परिवर्तन एवं पुन: विधिमान्यकर भी शामिल है, लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन आने पर 24 कार्य दिवस में उसका अनिवार्य रुप से निराकरण करेंगे।
इसी प्रकार, भवन अनुज्ञा का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र भी उक्त नगरीय निकायों के पदाधिकारी 7 कार्य दिवस में देंगे। कुर्सी यानि निर्मित क्षेत्र के निर्माण संबंधी जांच हेतु सर्वेक्षण के आवेदन एवं भवन गिराने के आवेदन का निराकरण भी उक्त नगरीय निकाय पदाधिकारियों को 7 कार्य दिवस में करना होगा।
लाड़ली लक्ष्मी योजना में छात्रवृत्ति :
अब लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही को योजना के तहत निर्धारित समय पर छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है तो इसका आवेदन स्वयं हितग्राही लोक सेवा गारंटी कानून के तहत जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को आवेदन दे सकेगी जिसका निराकरण 45 कार्य दिवस में किया जाना अनिवार्य होगा।