भोपाल: अब सर्पदंश से जनहानि को भी आपदा माना जायेगा। इसके लिये राज्य के राजस्व विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित राज्य आपदा मोचन निधि के गठन एवं प्रशासन के संबंध में जारी गाईडलाईन अनुसार सर्पदंश से जनहानि को राज्रू स्थानीय आपदा अधिसूचित कर दी है।

इससे सर्पदंश से मरने वाले लोगों के परिजनों को भी चार लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जा सकेगी।