भोपाल: अब संबल पोर्टल से अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता संबल 2.0 योजना का लाभ व्यक्ति की मृत्यु समग्र पोर्टल पर दर्ज होने पर ही मिलेगी। इसके निर्देश राज्य के श्रम विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने सभी जिला कलेक्टरों को जारी कर दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि कर्मकार मंडल में दर्ज असंगठित मजदूरों को अंत्येष्टि सहायता हेतु 5 हजार रुपये, सामान्य मृत्यु सहायता हेतु 2 लाख रुपये, दुर्घटना मृत्यु सहायता हेतु 4 लाख रुपये, आंशिक दिव्यांगता सहायता हेतु 1 लाख रुपये एवं स्थायी दिव्यांगता सहायता हेतु 2 लाख रुपये देने का प्रावधान है।
निर्देश में बताया गया है कि संबल 2.0 योजना के संचालन बाबत संबल पोर्टल पर नवीन व्यवस्थायें प्रारंभ की गई हैं। इसके लिये चार माह तक यानि 27 मार्च 2024 से 9 अप्रैल 2024 एवं 25 अप्रैल 2024 से 5 सितम्बर 2024 तक पोर्टल बंद रखकर नवीन व्यवस्थायें डाली गई हैं।
इसके तहत अब संबल पोर्टल पर मृत्यु दर्ज करने के पूर्व समग्र पोर्टल पर मृत्यु दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता के वही प्रकरण संबल पोर्टल पर दर्ज हो पायेंगे जिनकी मृत्यु समग्र पोर्टल पर दर्ज किये गये हैं। समग्र में दर्ज मृत्यु विवरण ही संबल पोर्टल में किये गये आवेदन में स्वत: प्रदर्शित होगा।
संबल पोर्टल पर अंत्येष्टि सहायता दर्ज करने की समय सीमा 7 दिवस के स्थान पर 30 दिवस की गई है जबकि अनुग्रह सहायता के प्रकरणों को दर्ज करने की समय सीमा मृत्यु दिनांक/घटना दिनांक से अधिकतम 180 दिवस की गई है। चार माह तक संबल पोर्टल के बंद रहने पर इस अवधि में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता के जो प्रकरण आये हैं, उन्हें अब पोर्टल पर दर्ज करने की समय सीमा नहीं रहेगी लेकिन इसके लिये पोर्टल को दो माह तक खुला रखा जायेगा ताकि लंबित प्रकरणों को दर्ज किया जा सके।