भोपाल। राज्य सरकार ने नये हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों को मान्यता देने के नियमों में संशोधन कर दिया है। नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक चौथाई एकड़ में भी कक्षा एक से कक्षा 10 तक के हाईस्कूल खोले जा सकेंगे। पहले आधा एकड़ भूमि होना जरुरी किया गया था।
राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने चार साल बाद मप्र माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता संशोधन नियम 2017 में बदलाव कर इसे लागू कर दिया है। बदलाव के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों का नया उपबंध किया गया है, जिसके अनुसार कद्वाा 9 वीं से कक्षा 12 वीं तक के स्कूल भी एक चौथाई एकड़ भूमि पर खोले जा सकेंगे।
ये भी किये बदलाव :
हाईटेंशन लाईन एवं पैट्रोल पम्प के पास स्कूलन नहीं खोले जा सकेंगे। स्कूल में यदि कृषि विषय का संकाय है तो पृथक से एक एकड़ कृषि भूमि होना अनिवार्य होगा तथा यह कृषि भूमि विद्यमूान स्कूल से एक किमी से अधिक दूरी पर नहीं हो सकेगा।