भोपाल: प्रदेश के तेरह स्टेट हाईवे पर अब व्यवसायिक वाहनों जिनमें शामिल हैं : हल्के व्यवसायिक वाहन, ट्रक एवं मल्टी एक्सल ट्रक पर ही पथकर लगेगा। बस, कार, जीप, तिपहिया, दो पहिया, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर ट्राली पर यह पथकर नहीं लगेगा।

ये तेरह मार्ग हैं: होशंगाबाद-पिपरिया, होशंगाबाद-टिमरनी, हरदा-खण्डवा, सिवनी-बालाघाट, पिपरिया-नरसिंहगढ़-शाहपुरा, रीवा-ब्यौहारी, ब्यौहारी-शहडोल, रतलाम-झाबुआ, मलेहरा-लौंडी-चंदला, चंदला-सरवाई-गौरीहार-मटोंद, रायसेन-गैरतगंज-राहतगढ़, गोगापुर-महिदपुर-घोसला, देवास-उज्जैन-बडऩगर-बदनावर मार्ग।

पहले लगता था सभी पर पथकर-

दरअसल राज्य के लोक निर्माण विभाग ने पिछले साल 27 मई 2021 को प्रावधान किया था कि उक्त तेरह स्टेट हाईवे पर कार, हल्के वाणिज्यिक वाहन, बस, ट्रक तथा मल्टी एक्सल ट्रक पर पथकर वसूला जायेगा। लेकिन अब इसमें बदलाव कर सिर्फ हल्के व्यवसायिक वाहन, ट्रक एवं मल्टी एक्सल ट्रक पर ही पथकर लगेगा। यह पथकर मप्र सडक़ विकास निगम द्वारा उक्त मार्गों पर पथकर संग्रहण एजेन्सी की नियुक्ति की तारीख से लगेगा जिसे दस साल का ठेका दिया जायेगा।