भोपाल। विभिन्न अपराधों में शामिल शासकीय सेवकों की जानकारी अब वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों एवं जिला कलेक्टरों को नियमित रुप से जिला लोक अभियोजन अधिकारियों को देनी होगी। इसके लिये लोक अभियोजन संचालक अन्वेष मंगलम ने नये निर्देश जारी किये हैं।
निर्देश में कहा गया है कि यह तथ्य संज्ञान में आ रहे हैं कि न्यायालयों में लंबित/विचाराधीन प्रकरणों में शासकीय सेवक के सम्मिलित होने पर न्यायालीन कार्यवाही के तथ्यों को संबंधित वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों/जिला दण्डाधिकारी को सूचना प्रेषित नहीं की जा रही है। इसलिये समस्त अभियोजन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालयों में लंबित एवं विचाराधीन प्रकरणों में शासकीय सेवक की संलिप्तता होने पर उनके विषय में जमानत निरस्त होने पर, साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं होने पर, सजा/दोषमुक्ति होने पर संबंधित विभाग प्रमुख/ जिला दण्डाधिकारी को सूचना अनिवार्य रूप से दी जाये।