भोपाल। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निर्मित पक्की सडक़ों (सीसी रोड/डामरीकृत सडक़) की पेयजल, सीवरेज पाईप लाईन बिछाने, गैस पाईप लाईन डालने, टेलीफोन/इंटरनेट लाईन बिछाये जाने हेतु कटिंग सिर्फ रोड कटर से ही की जा सकेगी।
इसके लिये नगरीय प्रशासन संचालनालय के प्रमुख अभियंता जीपी कटारे ने सभी नगर निगम आयुक्तों तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद के सीएमओ को दिशा-निर्देश जारी किये हैं। प्रमुख अभियंता ने स्पष्ट रुप से कहा है कि नगरीय निकाय तभी रोड कटिंग हेतु एनओसी दें जबकि उसकी कटिंग रोड कटर से की जाये।
प्रमुख अभियंता ने कहा है कि रोड कटर के द्वारा चिन्हांकन के बाद ही सडक़ के निर्धारित स्थान को काटा जाये। कटिंग के समय यह ध्यान रखा जाये कि सडक़ का भाग असमान तरीके से न काटा जाये। हॉरीजेन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग तकनीक से भी सर्विस यूटिलिटीज बिछाई जा सकती है। इसमें सडक़ खोदने की आवश्यक्ता नहीं होती है, लेकिन अण्डरग्राउण्ड यूटिलिटी की क्षति का ध्यान रखा जाये।