भोपाल: अब प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन ग्राम पंचायत सचिव एवं वार्ड प्रभारी की अनुशंसा पर ही दी जायेगी। इसके लिये आयुक्त ई. रमेश कुमार ने नये निर्देश जारी कर दिये हैं।

निर्देश में कहा गया है कि समस्त जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों में पदस्थ समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके निकाय में केवल पात्र पेंशन हितग्राही ही प्रतिमाह पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकें, किसी भी मृत, अपात्र व्यक्तियों को पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हो, इस हेतु उन्हें पेंशन पोर्टल से हटाने की कार्यवाही सतत् रूप से की जाये।

ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी से प्राप्त पेंशन आवेदनों को उनकी अनुशंसा सहित निकाय में प्राप्त किया जाये साथ ही पेंशन योजना की पात्रता के निर्धारण हेतु निर्धारित दस्तावेज जो ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा प्रमाणित हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न हो यह सुनिश्चित किया जाये। ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी की अनुशंसा एवं निर्धारित दस्तावेज का परीक्षण कर पात्र होने पर ही समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृति की अनुशंसा संबंधित पदाभिहित अधिकारी को की जाये।

निर्देश में आगे कहा गया है कि संबंधित पदाभिहित अधिकारी का अनुमोदन/स्वीकृति उपरांत ही पेंशन पोर्टल पर पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही की जाये। आवेदनों की जानकारी को पंजी में संधारित किया जाये, जिससे माह में प्राप्त आवेदनों की जानकारी, स्वीकृत प्रकरणों की जानकारी, अस्वीकृत प्रकरणों की जानकारी एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी प्राप्त हो सके।

जिन ग्राम पंचायत/वार्ड में पेंशन हितग्राहियों की संख्या अधिक है उन ग्राम पंचायत/वार्ड में रेण्डम जांच भी प्रतिमाह की जाये। मृत प्रकरणों की जानकारी प्रतिमाह प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत सचिव /वार्ड प्रभारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाये। यदि किसी ग्राम पंचायत/वार्ड में मृत हितग्राही के प्रकरण नहीं है तो भी निरंक जानकारी का प्रमाण-पत्र प्रतिमाह प्राप्त किया जाये। मृत प्रकरणों की जानकारी प्रतिमाह संबंधित बैंक शाखा को उपलब्ध कराते हुये मृत हितग्राही के खाते में जमा पेंशन राशि को शासन के खाते में जमा कराने की कार्यवाही की जाये। पेंशन पोर्टल से पेंशन बंद करने की कार्यवाही की जाये।