भोपाल: प्रदेश में अब कृषि भूमि का औद्योगिक भूमि में डायवर्सन करने की सेवा लोक सेवा गारंटी कानून के तहत मिलेगी। इसके लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने राजस्व विभाग के अंतर्गत नवीन सेवा का प्रावधान कर दिया है। यह डायवर्सन उसी कृषि भूमि का हो सकेगा जोकि अनियोजित क्षेत्र में आती है अर्थात जहां टीएनसीपी द्वारा निवेश योजना बनाकर लागू नहीं की गई है।

इस डायवर्सन को कराने के लिये लोक सेवा के तहत अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन करना होगा जो 15 कार्य दिवस में डायवर्सन की अनुमति प्रदान करेगा। डायवर्सन मामलों में भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण करने की सेवा भी लोक सेवा में दी जायेगी जिसके लिये अनुविभागीय अधिकारी आवेदन मिलने के बाद पन्द्रह दिनों में यह निर्धारण करेगा।