भोपाल: अब पुलिसकर्मियों की सेवा पुस्तिका में आरोप पत्र एवं एफआईआर की जानकारी दर्ज की जायेगी। इसके लिये पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने सभी पुलिस इकाईयों को नये निर्देश जारी किये हैं।
निर्देश में कहा गया है कि पुलिस विभाग के अधिकारियो/कर्मचारियो के विरुद्ध विभागीय जांच हेतु जारी आरोप-पत्र एवं पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरण का इंद्राज अभी तक सेवा पुस्तिका में नहीं किया जाता था, जिसके कारण स्थानान्तरण होने के पश्चात नवीन इकाई को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं होती थी।

इस कारण कभी-कभी विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण लंबित होने के बावजूद कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान कर दी जाती है और कभी-कभी सेवानिवृत्त होने के पश्चात पूर्ण पेंशन भी प्रदाय कर दी जाती है। ये परिस्थितियां निर्मित न हों, इसके लिये अब किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आरोप-पत्र जारी होते ही उसे सेवा-पुस्तिका में सजा के कॉलम में इंद्राज किया जाये। इसी प्रकार आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की भी जानकारी सजा के कॉलम में इंद्राज की जाये। विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण की सूचना प्रतिमाह नियमित रूप से उल्लेखित की जाये।

अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित विभागीय जांच/ आपराधिक प्रकरण की जानकारी अद्यतन रखी जाये एवं स्थानान्तरण/पदस्थापना के समय इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाये। पदोन्नति/सेवानिवृत्ति आदि के समय संबधित अधिकारी/कर्मचारी की सेवा पुस्तिका का उक्त संबंध में आवश्यक रूप से अवलोकन किया जाये। अधिकारी, कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जावे, ताकि उपलबध अभिलेख के आधार पर तस्दीक की जा सके, कि संबंधित के विरूद्ध किसी अन्य इकाई में कोई कार्यवाही/प्रकरण लंबित तो नहीं है। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।