भोपाल। राज्य के श्रम विभाग के अंतर्गत गठित मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल अपने यहां पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये सभी निर्माण विभागों से उनके अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्यों की लागत का एक प्रतिशत उपकर के रुप में वसूल करता है। अब यह उपकर ऑनलाईन वसूला जा सकेगा। इस संबंध में श्रम विभाग ने निर्णय ले लिया है तथा इसके लिये साफ्टवेयर तैयार कर ऑनलाईन माड्यूल तैयार किया जायेगा।
मनरेगा निर्माण कार्यों पर भी लगेगा उपकर :
श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मनरेगा के निपर्माण कार्यों पर भी उपकर लगेगा, भले ही इसके लिये मनरेगा एक्ट में प्रावधान न हो। यह स्पष्टीकरण श्रम विभाग ने इसलिये जारी किया है क्योंकि पंचायत एवं ग्रामीण विभाग से उसे कोई उपकर नहीं मिल रहा था।