भोपाल: राज्य सरकार ने प्रदेश के 1170 प्राथमिक स्वाथ्य केंद्रों और 11 हजार 264 उप स्वास्थ्य केंद्रों में चल रही रोगी कल्याण समितियों को भंग कर दिया है तथा इनके स्थान पर जन आरोग्य समितियों के गठन के आदेश दिये हैं।
इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि राज्य शासन द्वारा आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर्स के माध्यम से रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मप्र सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अनुसार राज्य के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर संचालित रोगी कल्याण समिति का विघटन किया जाये एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार जन आरोग्य समिति (अपंजीकृत) का गठन किया जाए।
आदेश में कहा गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर जन आरोग्य समिति के दिशा-निर्देशों अनुसार जन आरोग्य समिति की निर्धारित संरचना का गठन किया जाए जो जिला स्वास्थ्य समिति के अधीन कार्य करेगी। जन आरोग्य समिति की कार्यकारणी समिति की संरचना तथा कार्यकारणी समिति को प्रदत्त वित्तीय अधिकार जन आरोग्य समिति के दिशा-निर्देशों के वित्तीय अधिनियमों के अनुसार किया जाएगा।