भोपाल। प्रदेश में संचालित भारत सरकार की चार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत हितग्राहियों को भुगतान अब स्टेट ट्रेजरी से नहीं होग बल्कि केंद्र सरकार के पब्लिक फायनेन्शियल मेनेजमेंट सिस्टम यानि पीएफएमएस पोर्टल से होगा। इससे हितग्राहियों की सही पहचान रहेगी और उन्हें समय से राशि का भुगतान हो जायेगा।

राज्य के सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला ने सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र जारी कर उन्हें अवगत कराया है। पत्र में कहा गया है कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की राशि विमुक्त करने एवं उनके उपयोग के अनुश्रवण की नवीन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। केंद्र द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित चार योजनाओं-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना  का भुगतान पीएफएमएस प्रणाली से किया जाना है। इसलिये अब योजना के पात्र हितग्राहियों को भुगतान के लिये डीडीओ द्वारा प्राप्त प्रपोजल के आधार पर सूची को ट्रेजरी के प्रारूप में डाउनलोड कर बिल तैयार करने एवं ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही नहीं करना होगी।

प्रमुख सचिव ने पत्र में कहा है कि अब भुगतान के लिये जनपद पंचायत/नगरीय निकायों द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर पात्रतानुसार आवेदन को पोर्टल पर दर्ज कर आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा। स्वीकृति आदेश को जेनरेट कर भुगतान हेतु जिले के संयुक्त/उप संचालक सामाजिक न्याय को प्रेषित किया जायेगा। इसके बाद जिले के संयुक्त/उप संचालक द्वारा प्रक्रिया अनुसार पीएफएमएस पोर्टल से भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। इसलिये योजना के हितग्राहियों को पीएफएमएस प्रणाली पर रजिस्टर कर पात्रतानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाये क्योंकि ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान नहीं किया जायेगा।

यह मिलता है इन योजनाओं का लाभ :
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना में हितग्राही को प्रतिमाह 600 रुपये की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है, जिसमें 300 रुपये केन्द्रांश तथा 300 रुपये राज्यांश सम्मिलित है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक / अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीडि़त परिवार को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता (केन्द्रांश मद से) एकमुश्त प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में हितग्राहियों को प्रतिमाह  600 रुपये की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है, जिसमें 200 रुपये केन्द्रांश तथा 400 रुपये राज्यांश सम्मिलित है। 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह 600 रुपये की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है जिसमें 500 रुपये केन्द्रांश तथा 100 रुपये राज्यांश सम्मिलित है।