भोपाल: राज्य के वन विभाग ने आदेश जारी कर वनों में बिना निविदा किये कार्यों को कराने की छूट 31 जुलाई 2024 तक प्रदापन कर दी है। इसके लिये दो आदेश जारी किये गये हैं।पहले आदेश में कहा गया है कि वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण एवं अन्य विभागीय कार्य की समय-सीमा को दृष्टिगत रखते हुये आगामी माहों में वर्षा ऋतु के पूर्व जो वृक्षारोपण से संबंधित विभागीय कार्य किये जाने हैं, वे बिना निविदा के 31 जुलाई तक कराये जा सकेंगे।
इसी प्रकार, दूसरे आदेश में कहा गया है कि वनों में विदोहन के लिये पिछले वर्ष काटे गये कूपों में पुनरुत्पादन के कार्य कराये जाने की आवश्यकता को देखते हुये एससीआई एवं आईडब्ल्युसी वृत्तों से संबंधित कार्य भी बिना निविदा के 31 जुलाई तक कराये जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि ये दोनों आदेश वन मंत्री नागर सिंह चौहान की नोटशीट के आधार पर जारी किये गये हैं।