भोपाल: राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मप्र पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949 के तहत रेबीज को पूरे प्रदेश में संक्रामक रोग के रुप में घोषित कर दिया। उल्लेखनीय है कि रेबीज एक बीमारी है जो कि रेबीज नामक विषाणु से होते है।
यह मुख्य रुप से पशुओं की बीमारी है, लेकिन संक्रमित पशुओं द्वारा मनुष्यों में भी हो जाती है। यह विषाणु संक्रमित पशुओं के लार में रहता है और जब कोई पशु, मनुष्य को काट लेता है, यह विषाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है।
गर्भ परीक्षण की रोकथाम हेतु सीएमएचओ सक्षम अधिकारी घोषित :
इधर स्वास्थ्य विभाग ने भु्रुण लिंग का पता करने के लिये तकनीक का दुरुपयोग रोकने के लिये प्रत्येक जिले के सीएमएचओ को सक्षम अधिकारी घोषित किया है।