मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई हैं. इसे लेकर लोकसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

कुल मिलाकर राहुल गांधी अब संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे, क्योंकि वे फिर से सांसद बन गए हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद से ही कांग्रेस राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने को लेकर आक्रामक थी.
राहत मिलने के बाद भी उनकी बहाली को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं किये जाने को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी. लेकिन, अब तीन दिन बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है.
क्या है पूरा मामला-
दरअसल, साल 2019 में एक चुनावी सभा को संबोधित करते समय मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी. जिसके बाद बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था.
इस मामले में चार साल बाद 23 मार्च 2023 को सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट से दोषी ठहराये जाने के बाद लोकसभा सचिवालय की तरफ से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी.
फ़िलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा पर रोक लगा दी हैं. जिसके बाद अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई. जिससे कांग्रेस ख़ेमे में खुशी का माहौल हैं.