भोपाल: राज्य सरकार की एक समूह ने केंद्र की तरह दस साल की सेवा के बाद पूर्ण पेंशन देने की सिफारिश की है। पचमढ़ी में 22-23 अप्रैल 2022 को वित्तीय कार्यप्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं नियमों के सरलीकरण पर चिंतन शिविर आयोजित किया गया था जिसमें वर्तमान डिजिटल परिवेश में नियमों का सरलीकरण विषय पर संचालक पेंशन जेके शर्मा की अध्यक्षता में एक समूह बनाया गया था जिसने विचारोपरान्त अब उक्त सिफारिश की है।
समूह ने यह भी सिफारिश की है कि अधिकतम एवं न्यूनतम पेंशन का नियमों में प्रावधान किया जाये। न्यूनतम पेंशन एवं उस पर देय महंगाई राहत को आश्रितता का मानदण्ड विहित किया जाये। अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान नियमों में शामिल किया जाये।
आश्रित विधवा, तलाकशुदा एवं अविवाति पुत्री को आजीवन पेंशन का प्रावधान किया जाये। शासकीय सेवक की नि:संतान विधवा को आश्रितता के अध्यधीन पुनर्विवाह पर जारी रखने का प्रावधान किया जाये।