भोपाल। राज्य सरकार ने लम्बे समय बाद स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्वीकृत पदों पर दिव्यांगजनों को 6 प्रतिशत आरक्षण दे दिया है तथा अब दिव्यांगजन चिकित्सा अधिकारी बन इलाज भी कर सकेंगे।
स्वास्थ्य विभाग में दिव्यागजनों के लिये पदों का आरक्षण सामाजिक न्याय विभाग ने कर दिया है। द्वितीय श्रेणी के 5 हजार 97 चिकित्सा अधिकारी के पदों में से 306 पद दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित किये गये हैं जिनमें 76-76 पद दृष्टि, श्रवण बाधित एवं बौध्दिक विकलांगों के लिये एवं 78 पद लोकोमीटर डिोबिलिटी जिसमें शामिल हैं- सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटैक पीडि़त व मस्कुलर डिस्ट्राफी वाले दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित किये गये हैं।
इसी प्रकार, दंत चिकित्सकों के 184 पदों में से 11 पद, सहायक प्रबंधक के 63 पदों में से 4, प्रशासकीय अधिकारी के 30 पदों में से 2 तथा मीडिया अधिकारी के 11 पदों में से 1 पद दिव्यांगजनों के लिये रखे गये हैं। तृतीय श्रेणी के अंतर्गत स्टाफ नर्स महिला के 12 हजार 636 पदों में से 758, स्टाफ नर्स पुरुष के 667 पदों में से 40, सहायक ग्रेड-3 के 727 पदों में से 44, कम्प्यूटर-संगणक के 166 पदों में से 10, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के 46 पदों में से 3, कम्प्यूटर आपरेटर के 79 पदों में से 5, कम्पाउण्डर/फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के 2 हजार 34 पदों में से 122, लेब टेक्नीशियन के 1 हजार 443 पदों में से 87, रेडियोग्राफर के 742 पदों में से 45, नेत्र सहायक के 520 पदों में से 31, बीईई के 66 पदों में से 4, बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकत्र्ता पुरुष के 5 हजार 888 पदों में से 353 तथा बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकत्र्ता महिला के 10 हजार 725 पदों में से 644 पद दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित किये गये हैं।
चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत ड्रेसर ग्रेड-2 के 932 पदों में से 56, लेब अटेन्डेंट के 276 पदों में से 17, फील्ड वर्कर के 1 हजार 148 पदों में से 69, भृत्य के 1 हजार 706 पदों में से 102, डार्क रुम अटेन्डेंट के 89 पदों में से 5, वार्ड बाय के 3 हजार 387 पदों में से 203, दाई के 318 पदों में से 19 तथा आया के 735 पदों में से 44 पद दिव्यांगजनों के लिये रखे गये हैं।
इस प्रकार, स्वास्थ्य विभाग के कुल 49 हजार 715 स्वीकृत पदों में से 2 हजार 985 पदों में पर नि:शक्तजनों को केंद्र सरकार के पांच साल पुराने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत आरक्षण मिलेगा। अब जब भी भर्ती परीक्षायें होंगी, दिव्यांगजनों को उक्तानुसार उसमें आरक्षण देना होगा।