भोपाल। राज्य सरकार ने वन विभाग के अंतर्गत दस वेटनरी डाक्टरों को वन्य प्राणी चिकित्सक नियुक्त करने के नियम जारी कर दिये हैं। अब तक ये नियम नहीं बनाये गये थे। ये सभी पद राजपत्रित श्रेणी के होंगे।

नये नियमों के तहत, पहले से वन विभाग के अंतर्गत कार्यरत वन्य प्राणी चिकित्सकों को संविलियन के जरिये उक्त पदों पर नियुक्त किया जायेगार तथा उनके रिटायर होने पर सीधी भर्ती के जरिये इनकी नियुक्ति की जायेगी।

नये नियमों में कहा गया है कि प्रवर श्रेणी वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी का एक पद होगा जिसका वेतनमान सातवें वेतनमान के लेवल 15 अनुसार 123100-215900 रुपये होगा जबकि वरिष्ठ वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी के दो पद होंगे जिनका वेतनमान लेवल 14 के अनुसार 79900-211700 रुपये होगा। इसी प्रकार, वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी के दो पद लेवल 13 अनुसार के होंगे जिनका वेतनमान 67300-206900 रुपये, कनिष्ठ वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी के 5 पद लेवल 12 अनुसार होंगे जिनका वेतनमान 56100-177500 रुपये होगा। कनिष्ठ वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी का पद द्वितीय श्रेणी का होगा जबकि शेष सभी पद प्रथम श्रेणी के होंगे।

नये नियमों के अनुसार, कनिष्ठ वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी की वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदोन्नति 6 वर्ष बाद, वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी की वरिष्ठ वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदोन्नति 10 वर्ष पश्चात तथा वरिष्ठ वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी की प्रवर श्रेणी वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी पद पर पदोन्नति 16 वर्ष पश्चात की जायेगी।