Gyanvapi Mosque Case: वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) के सर्वे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई हैं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार यानी 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए सर्वे पर रोक लगा दी है. इस दौरान मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया गया है.
ज्ञानवापी मस्जिद में देखरेख करने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान ये आदेश सुनाया गया.
अपील का मौका तक नहीं मिला- अंजुमन कमेटी
अंजुमन कमेटी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने बेंच से कहा, शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया. हमें अपील का मौका तक नहीं मिला, इस बीच सर्वे भी शुरू हो गया. उन्होंने आगे कहा, आदेश में खुदाई के बारे में लिखा है तो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए.
सर्वे में खुदाई नहीं होगी- हिंदू पक्ष
इस पर CJI ने सवाल किया कि सर्वे के दौरान खुदाई से नुकसान होगा तो. हालांकि, यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने बताया कि सर्वे आधुनिक तकनीक से होगा. इससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा. वहीं, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने भी बताया कि सर्वे में खुदाई नहीं होगी.
एक ईंट भी नहीं सरकाई गई- तुषार मेहता
अंजुमन कमेटी ने बेंच से कहा, हमने सर्वे को दो से तीन दिन रोकने का अनुरोध किया था लेकिन वे नहीं रुके. हमारा मानना यह है कि अभी वैज्ञानिक सर्वे का समय नहीं आया है. पहले केस को मेरिट पर देखना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि पश्चिमी दीवार पर खुदाई हो रही है.
हालांकि, इस दावें को ग़लत बताते हुए यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वहां एक भी ईंट सरकाई द्वारा नहीं गिराई गई है. उन्होंने आगे कहा, एक सप्ताह तक किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. तब तक ये हाई कोर्ट जा सकते हैं. इस दौरान अंजुमन कमेटी ने कई बार सर्वे रोकने की मांग की. हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाते हुए उन्हें 2 दिन का समय दिया हैं.