भोपाल: राज्य सरकार ने छह साल पहले बने मप्र राज्य य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा शाला शाखा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2016 में बदलाव कर दिया है।

इस नियम के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय में स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कुल 24 हजार 947 पद स्वीकृत हैं तथा बदलाव के बाद वरिष्ठ पदों पर आगामी आदेश तक प्रभार दिया जा सकेगा।

परन्तु ऐसे प्रभार के पदों पर वरिष्ठता एवं पद के अनुरुप वेतन नहीं दिया जायेगा। यह व्यवस्था नियमित पदोन्नति प्रक्रिया न चलने के कारण की गई है क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है।

उक्त नवीन बदलाव से अब अपर संचालक पद वाले संचालक, संयुक्त संचालक पदवाले अपर संचालक, उप संचालक पद वाले संयुक्त संचालक, सहायक संचालक पद वाले उप संचालक, प्राचार्य उमावि पद वाले सहायक संचालक, क्षेत्रीय ग्रंथपाल पद वाले मुख्य ग्रंथपाल, हाईस्कूल प्राचार्य पद वालजे हायर सेकेण्ड्री प्राचार्य, व्याखयाता पद वाले प्राचार्य, उ"ा श्रेणी शिक्षक पद वाले हायर सेकेण्ड्री व्याख्याता बन सकेंगे।