भोपाल: राज्य के विधि विभाग ने सेवारत एवं रिटायर्ड जजों को 1 जनवरी 2022 से 203 प्रतिशत मंहगाई भत्ता स्वीकृत करने के आदेश जारी किये हैं। यह मंहगाई भत्ता उन्हें छठवें वेतनमान के आधार पर मिलेगा।
पहले 196 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जाता था जिसमें अब 7 प्रतिशत की वृध्दि कर दी गई है। बढ़े हुये मंहगाई भत्ते का भुगतान नकद में किया जायेगा। मप्र न्यायिक सेवा नियम में आने वाले सभी सेवारत एवं रिटायर्ड जजों को इसका लाभ मिलेगा।