प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए शिवराज सरकार एक योजना लेकर आ रही है। इसके तहत सरकार द्वारा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। खास बात यह है कि लोन गारंटी के लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। 31 मार्च को इस योजना का अनावरण किया जाना है, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं।

1 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक के ऋण
युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 31 मार्च को शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना 31 मार्च को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शुरू की जाएगी। वहीं, सभी जिला मुख्यालयों में योजना को शुरू करने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. इस योजना के सभी लाभार्थियों को मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना के जिला स्तरीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में आमंत्रित कर स्वीकृति एवं वितरण पत्र दिये जायेंगे. इस योजना के तहत युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। इस कर्ज की गारंटी सरकार देगी।

29 मार्च को मनाया जाएगा रोजगार दिवस
युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के शिवराज सिंह के मिशन के तहत 29 मार्च को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद 31 मार्च को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ किया जाएगा। उद्योग आयुक्त पी. नरहरि ने सोमवार को बताया कि राज्यव्यापी रोजगार दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम 29 मार्च को रीवा जिला मुख्यालय में होगा. कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस प्रसारण को जिला स्तरीय कार्यक्रम में दिखाने की भी व्यवस्था की है।

योजना के लाभ
मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। योजना के माध्यम से, सरकार लाभार्थियों को विभिन्न गारंटीकृत मुफ्त ऋण प्रदान करती है जिसके माध्यम से वे अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना 2022 के तहत अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एक नजर योजना के फायदों पर-

ऋण के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं है
योजना के तहत लाभार्थी को ऋण पर सब्सिडी दी जाएगी।
इस योजना से मध्यप्रदेश में घटेगी बेरोजगारी दर
इस योजना का लाभ केवल राज्य के बेरोजगार नागरिक ही उठा पाएंगे।
आवेदक को लाभ राशि सीधे उसके बैंक खाते में सीधे लाभ अंतरण के माध्यम से प्राप्त होगी।

योजना पात्रता
आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए
इस योजना का लाभ केवल बेरोजगार ही उठा सकते हैं
आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए

आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
बैंक पासबुक की कॉपी
निवास का प्रमाण पत्र
राशन पत्रिका
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो