दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड मामले की जांच को पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट का कहना है कि हमें इस दलील पर विचार करने का एक भी अच्छा कारण नहीं मिला.
दिल्ली हाई कोर्ट ने चर्चित श्रद्धा मर्डर केस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने से इनकार कर दिया है.
श्रद्धा हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपे जाने को लेकर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस बीच कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप किस वजह से जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं. जबकि लड़की के परिजन जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग नहीं कर रहे हैं. याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट का कहना है कि हमें इस दलील पर विचार करने का एक भी अच्छा कारण नहीं मिला.
इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस पर बिना किसी शोध के आरोप लगाए जा रहे हैं, हम दंड के साथ याचिका खारिज करते हैं. उधर, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि यह अर्जी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई थी. दिल्ली पुलिस की कई टीमें अलग-अलग जगहों पर श्रद्धा मर्डर केस की गुथी सुझाने में लगी हुई हैं.
श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब को दिल्ली की निचली अदालत ने तीसरी बार पुलिस रिमांड पर भेजा है. दिल्ली पुलिस की एक टीम मामले की जांच के लिए मुंबई में है और कई लोगों से पूछताछ कर रही है. अब इस मामले में एक महिला भी बयान दर्ज करने के लिए आगे आई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सामाजिक कार्यकर्ता पूनम बिरलान ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि श्रद्धा वाकर ने उनसे मदद मांगी थी. फ़िलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई हैं.