भोपाल: मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी. शीर्ष अदालत ने कहा कि अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गई है और चुनाव रद्द कर दिया गया है, इसलिए इस संबंध में दायर याचिका अमान्य हो गई है.

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग जब भी स्थानीय निकाय चुनाव कराए, तो उन्हें आरक्षण देने से पहले शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट का पालन करना होगा।