भोपाल। राज्य के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिये प्रदेश शासन ने नई व्यवस्था कर दी है। अब उन्हें साल में अर्जित अवकाश 30 तथा असाधारण अवकाश 300 दिन मिलेंगे।

इसके लिये सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 साल बाद मप्र मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्य वेतन, भत्ते व सेवा की अन्य शर्तों नियम 1995 में बदलाव कर दिया है। इन नियमों में पहले प्रावधान था कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को एक केलेण्डर वर्ष में पन्द्रह दिन की दर से अर्जित अवकाश दिया जा सकेगा, जिसे अब बढ़ाकर 30 दिन दिन कर दिया गया है।

इसी प्रकार, पहले नियमों में प्रावधान था कि अध्यक्ष एवं सदस्यों को एक पदावधि में वेतन और भत्तों के बिना अधिकतम एक सौ अस्सी दिन तक असाधारण छुट्टी दी जा सकेगी, जिसे अब बढ़ाकर 300 दिन कर दिया गया है।