भोपाल: राज्य के खनिज विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर कहा है कि स्वीकृत खदानों का सीमांकन कराकर उसे एमडीओ को सौंपा जाये ताकि स्वीकृत क्षेत्र के बाहर किसी प्रकार का खनन न हो। पत्र में कहा गया है कि राज्य खनिज निगम के माध्यम से रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त कर, खदानों से रेत के खनन एवं विक्रय हेतु समूहवार माईन डेवलपर कम आपरेटर यानि एमडीओ की नियुक्ति की गई है तथा प्रदेश के 36 जिलों में रेत खदानों का अनुबंध कर खदानों का संचालन आरंभ किया जा चुका है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि कई प्रकरणों में ये देखा गया है कि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो प्राधिकृत नहीं हैं (जैसे कि पटवारी और एएसआई), अकेले ही बिना पर्याप्त बल के रात के समय कार्यवाही के लिये चले जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में शासकीय कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में रहती है एवं दुर्घटना की संभावना रहती है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न हों तथा जब भी इस प्रकार की कार्यवाही करनी हो तो पर्याप्त पुलिस बल लेकर प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाये। साथ ही नदी के बीच रेत खनन पूर्णतया प्रतिबंधित है और इसका कड़ाई से पालन किया जाये।