भोपाल

•एडीपीओ मनोज त्रिपाठी ने बताया कि शराब के नशे में मोटर यान चलाकर एक्सीडेंट करने की धारा 2 भारतीय दंड सहिता और 185 मोटर यान अधिनियम की धाराओं में उक्त सजा दी गई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक प्रीति श्रीवास्तव द्वारा की गई।

Car Driver Crushed Two People On The Sidewalk. - कार चालक ने फुटपाथ पर दो  लोगों को कुचला - Amar Ujala Hindi News Live

त्रिपाठी ने बताया कि 19 सितंबर 2019 को शाम करीब चार बजे के आसपास अमरनाथ रोड पर सागर ग्रीन हिल्स के पास थाना कोलार रोड भोपाल निवासी अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने नशे की हालत में होंडा सिटी कार को तेजी वह लापरवाही पूर्वक चलाकर सामने से आ रही बाइक एमपी 04 क्यू एन 1513 को जोरदार टक्कर मारी थी। इस हादसे में बाइक सवार युवक और युवती की बाइक डिवाइडर से टकरा गई थी। इस घटना में बाइक सवार अजय और रोशनी की मौत हुई थी।